आर एम गलोबल टीवी
गुरदासपुर। अब चंडीगढ़ में सरकारी काम के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत प्रशासन की ओर से अधिसूचित सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है। कमीशन की वेबसाइट पर फिलहाल 556 सेवाएं सूचीबद्ध हैं। आदेश आज से लागू हो गए है।
इनमें नगर निगम, पुलिस, एस्टेट ऑफिस, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विभागों की सेवाएं शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल और UT चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस चीज का लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदि कोई सरकारी अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं करता है,
तो उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
Author: Rm Global Tv

