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गुरदासपुर। पंजाब की AAP सरकार बेअदबी पर जागत जोत श्री गुरू ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 लेकर आई है। इसे पास कराने के लिए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। अब गवर्नर के साइन होते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा।
इस नए बिल में बेअदबी के मामलों में सजा को और सख्त किया गया है। दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि हर मामले में उचित सजा तय की जा सके।
इस विधेयक की एक खास बात यह भी है कि अगर कोई आरोपी मानसिक रूप से परेशान होने का बहाना बनाता है, तो ऐसे मामलों में उसके परिवार के सदस्यों पर भी केस चलाया जा सकता है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बेअदबी क्या होती है, नए बिल में किन-किन कामों को बेअदबी माना गया है, इसमें कितनी सजा और जुर्माना तय किया गया है और यह बिल पुराने कानून से कितना अलग है
Author: Rm Global Tv

